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जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता ने नए क्रिमिनल लॉ को बताया काला कानून, तो किसी ने कहा मिलेगी राहत

BY -
Mehak Mishra CE
Mehak Mishra CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 11, 2026, 3:02:42 PM


जमशेदपुर(JAMSHEDPUR): देश मे भारत सरकार द्वारा नई कानून व्यावस्था आज से लागू हो गयी. अब जितने केस दर्ज किए जाएंगे, सभी नई धाराओं में किया जाएगा. इस नए कानून से कोई खुशी जाहिर कर रहा है, तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे है.

कानून को केंद्र सरकार से वापस लेने की कर रहे मांग 

जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे काला कानून बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस कानून से आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है, इस कानून के बारे में ना ही अधिवक्ताओं को जागरूक किया गया और ना ही आम लोगों के बीच इस कानून के बारे मे जागरूकता फैलाई गईं. उन्होंने इस कानून को केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग की है.

आम लोगों को कानूनी कार्य मे मिलेगी राहत 

वहीं झारखण्ड बार काउन्सिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने इस कानून का स्वागत किया है, उन्होंने कहा कि यह कानून पुरे देश में लागू हो गया है. अब आम लोगों को कानूनी कार्य मे काफ़ी आसानी होंगी. उन्होंने कहा कि अब आम लोगों को न्याय मिलने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू इस कानून की सराहना करनी चाहिए.

अब एक केस में वर्षो तक नहीं उलझें रहेगें आम लोग

वहीं आम लोगों की माने तो वे भी इस कानून की सराहना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस नए कानून के लागू होने से देश की जनता को कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी लाभ मिलेगा. जो वर्षो तक एक केस मे उलझें रहते थे उन्हें, अब फायदा होगा,

नए कानून की जानकारी सभी अधिकारियों को दी गई-एसएसपी 

जमशेदपूर एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि नए कानून की जानकारी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सहित थाना के तमाम पदाधिकारियों को दी गई हैं. उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत अब आम लोगो को न्याय जल्द मिलेगा, ऑनलाइन एफआईआर करने में सहूलियत होगी. साथ ही अधिकारियों को केस से संबंधित जल्द ही मामले का निपटारा सुनिश्चित करना होगा. उन्होंने कहा कि इस कानून से लोगो को फायदा होगा.

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