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एडमिशन रुकने से बचना है, तो ये 2 दस्तावेजों को समय से बनाएं, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

BY -
Varsha Varma CE
Varsha Varma CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: February 7, 2026, 8:36:13 PM

 टीएनपी डेस्क(TNP DESK): स्कूल या कॉलेज में एडमिशन शुरु होने वाला है. हर साल हजारों छात्रों का दाख़िला सिर्फ इसलिए अटक जाता है क्योंकि उनके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाता. कई मामलों में छात्रों को स्कॉलरशिप और फीस में छूट का लाभ भी नहीं मिल पाता. अच्छी बात यह है कि अब इन दोनों जरूरी दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

 

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि आप किसी विशेष राज्य या जिले के स्थायी निवासी हैं. यह दस्तावेज कई महत्वपूर्ण कामों में अनिवार्य होता है. स्कूल और कॉलेज में एडमिशन के समय राज्य कोटे का लाभ लेने के लिए यह प्रमाण पत्र जरूरी होता है. इसके अलावा सरकारी नौकरी में आरक्षण, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ और कई तरह की छात्रवृत्तियों के लिए भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मांगा जाता है. बिना इस दस्तावेज के आवेदन अधूरा माना जाता है.

आय प्रमाण पत्र आपके परिवार की वार्षिक आय का आधिकारिक प्रमाण होता है. यह दस्तावेज यह तय करता है कि छात्र को सरकारी या निजी संस्थानों से आर्थिक सहायता मिल पाएगी या नहीं. आय प्रमाण पत्र के बिना फीस में छूट, स्कॉलरशिप, EWS कोटा, और विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल हो जाता है. खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए यह प्रमाण पत्र बेहद जरूरी होता है.

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होता है। पोर्टल पर जाकर Citizen Services या प्रमाण पत्र सेवाएं सेक्शन में आवेदन किया जा सकता है. यहां आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता और आय से संबंधित विवरण भरना होता है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवेदन पूरा करने के बाद एक Acknowledgement नंबर मिलता है, जिससे आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है.

अगर किसी कारणवश आप खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय (Block Office) या प्रज्ञा केंद्र / CSC पर जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं. वहां मौजूद कर्मचारी मामूली शुल्क लेकर आपका आवेदन भर देते हैं और दस्तावेज अपलोड कर देते हैं.

आमतौर पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनने में 7 से 15 दिन लगते हैं और आय प्रमाण पत्र बनने में 10 से 20 दिन का समय लग सकता है. कुछ मामलों में प्रशासन द्वारा स्थानीय जांच या सत्यापन भी किया जा सकता है, जिससे समय थोड़ा बढ़ सकता है.

आवेदन करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां बड़ी परेशानी बन सकती हैं. आधार कार्ड और आवेदन फॉर्म में नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए. कभी भी गलत या फर्जी दस्तावेज अपलोड न करें क्योंकि इससे आवेदन रद्द होने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. आवेदन में वही मोबाइल नंबर दें जो चालू हो, ताकि आपको समय-समय पर अपडेट मिल सके.

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