रांची(RANCHI): यदि आपका अपार्टमेंट, होटल, रेस्टोरेंट या बैंक्वेट हॉल है तो हो जानिए सावधान क्योंकि रांची नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कहा गया है कि यदि आपके यहां रोज 50 किलो से ज्यादा कचरा निकलता है तो निगम एक सितंबर से आपके यहां से गीला कचरा नहीं उठायेगा. इसके लिए आपको कंपोस्टिंग मशीन इंस्टाल कराना होगा ताकि आप अपना गीला कचरा वहीं डिस्पोज कर सकें. संसधान यदि गीला कचरा रोड़ पर या बाहर फेंकते पकड़ा जाता है तो इस पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 व झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.
31 अगस्त मशीन लगाने का डेडलाइन
जारी नोटिस के अनुसार वैसे अपार्टमेंट, होटल, रेस्टोरेंट या बैंक्वेट हॉल, जिनका कचरा प्रति दिन 50 किलो से ज्यादा निकलता है वो 31 अगस्त तक कंपोस्टिंग मशीन इंस्टाल कर लें नहीं तो उन पर निगम कार्रवाई करेगी.
हेल्पलाइन नंबर जारी
जारी नोटिस के संबंध में कोई जानकारी के लिए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर 8521440775 भी जारी किया है. जिसमें संबंधित विभाग के सिटी मैनेजर से संपर्क कर सकते है. इस नंबर पर कॉल कर गीला कचरा, मशीन इंस्टालमेंट और अन्य जानकारी मिल सकती है.
