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मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा ! ब्रेकअप के बाद बॉयफ्रेंड कर रहा है ब्लैकमेल तो क्या कर सकती है लड़की, जानें इससे संबंधित कानून

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 27, 2026, 12:23:26 PM

टीएनपी डेस्क(TNP DESK):आजकल के आधुनिक युग में बॉयफ्रेंड रखना आम बात हो गई है. आज एक स्कूल के बच्चे की भी गर्लफ्रेंड होती है. वही जब लोग कॉलेज में पहुंचते है तो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता रखते है.जब रिश्ता थोड़ा पुराना होता है तो किसी ना किसी वजह से एक दूसरे में मतभेद होने लगता है और एक समय पर एहसास होता है कि वह एक दूसरे के लिए नहीं बने है तो लोग ब्रेकअप कर लेते है और एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लेते है लेकिन कई केस में देखा जाता है कि ब्रेकअप के बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने लगता है क्योंकि उनके पास उसकी न्यूड तस्वीरें वीडियो होती है.यह स्थिति किसी भी लड़की के लिए काफी ज्यादा भयावह हो जाती है, वह समाज और परिवार के भय से इतनी ज्यादा डर जाती है कि कभी-कभी इसके भयावह परिणाम भी देखने को मिलते है.

घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं 

अगर आपका भी बॉयफ्रेंड ब्रेकअप के बाद आपका अश्लिल वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है या किसी अन्य तरीके से शारीरिक या मानसिक परेशान कर रहा है तो आपको घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे मामले से निपटने के लिए कानून में प्रावधान दिए गए है,जहां आप आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं और उसको जेल की हवा तक खिला सकते है.चलिए आपको बताते है कि आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सबक कैसे सिखा सकती है.

गलत चीजों को बर्दाश्त करना भी एक अपराध

यदि आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपका फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है और उसकी एवज में पैसे की डिमांड कर रहा है या किसी भी तरह की मांग कर रहा है तो उसको नहीं मनाना चाहिए क्योंकि गलत चीजों को बर्दाश्त करना भी एक अपराध माना जाता है. आपको सबसे पहले चैट, कॉल सभी को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए और सब कुछ लेकर आपको सबसे पहले साइबर सेल में शिकायत दर्ज करनी चाहिए.वही आप नज़दिकी थाने में जाकर भी केस दर्ज करवा सकते है.

थाने में एफआईआर दर्ज कराएं

यदि आपको लगतार धमकियां मिल रही है तो आपको थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी वकील से मिलना चाहिए और कानूनी सलाह लेनी चाहिए वही इसके बाद आप वकील की ओर से ब्लैकमेलर को कानूनी नोटिस भी भेज सकते है.जिसमे ये बात साफ़ तरह से लिखी होनी चाहिए कि वह जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है और अगर उसने ये बंद नहीं किया तो उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है

कानून के अनुसार अगर कोई किसी को व्यक्तिगत फोटो वीडियो वायरल जो सार्वजनिक तौर पर दिखाता है.शेयर करने की धमकी देता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66E यानी गोपनीयता का उल्लंघन, 66C यानी पहचान की चोरी और 67/67A अश्लील सामग्री पोस्ट करना के तहत केस दर्ज करवा जा सकता है.जहां अगर आरोप साबित हो जाते है तो आरोपी को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है.

www.cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत करवा करवाएं

अगर किसी लड़की को उसका बॉयफ्रेंड ऑनलाइन यानी कि व्हाट्सएप या किसी अन्य को सोशल मीडिया साइट से ब्लैकमेल कर रहा है और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है तो www.cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत करवाया जा सकता है.

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