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बड़ी खबर : साहिबगंज पहुंची ईडी की टीम, विजय हांसदा को लेगी रिमांड पर, जानिए कैसे बढ़ेगी दुमका DIG की मुश्किलें

BY -
Vishal Kumar
Vishal Kumar
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 17, 2026, 2:13:46 AM

साहिबगंज(SAHIBGANJ): अवैध खनन जांच मामले में ईडी की पांच सदस्यीय टीम असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा के नेतृत्व में आज फिर यानी गुरुवार को साहिबगंज पहुंची. इस दौरान टीम ने एसडीओ कोठी पथ, सकरुगढ़ स्थित स्वीटी पैलेस में छापेमारी की. बता दें कि इस तीन मंजिला इमारत के चप्पे-चप्पे की छानबीन की गई. मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने बाथरूम से लेकर किचेन तक छानबीन की. हांलाकि, ईडी को यहां से कोई नहीं मिला.

जिसके बाद ईडी की टीम नील पंचनामा दर्ज कर न्यायालय के लिए निकल गई. टीम ने यहां अपने 2 एडवोकेट के साथ न्यायालय में विजय हांसदा के रिमांड के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. बताया जा रहा है कि ईडी साहिबगंज मंडल कारा में बंद विजय हांसदा से पूछताछ करेगी. बता दें कि विजय हांसदा पूरे मामले में ईडी का गवाह है. खबर लिखे जाने तक ईडी की टीम कोर्ट में बनी हुई थी.

विजय हांसदा से करेगी पूछताछ

बता दें कि विजय हांसदा ईडी का गवाह है. ऐसे में उससे पूछताछ के बाद दुमका डीआईजी की मुश्किलें बढ़ सकती है. मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम विजय हांसदा को सात दिन की रिमांड पर ले सकती है.

डीआईजी सुदर्शन मंडल ने पीसी में कही थी ये बात

आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने पीसी कर बताया था कि पंकज मिश्रा के खिलाफ जिस विजय हांसदा ने परिवाद पत्र भेजा था और केस दाखिल करने की बात कही थी वह अब केस नहीं लड़ना चाहता है. इसके अलावा पुलिस ने बताया कि विजय हांसदा ने अशोक यादव के कहने पर पत्र दाखिल किया था. इसके अलावा विजय से पुलिस को लिखकर दिया है कि उससे झूठा केस कराया गया था.

अवैध खनन मामले में ईडी का गवाह बनने वाले अशोक यादव फिलहाल जेल में हैं. इस मामले पर पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि वह आर्म्स एक्ट केस में जेल में है. वहीं, पुलिस उप-महानिरीक्षक ने इस बात से साफ इंकार किया कि ईडी का गवाह बनने की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है. वहीं, एक और केस का जिक्र करते हुए डीआइजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि 12 जून 2020 को शंभू नंदन कुमार के आवेदन पर पंकज मिश्रा, आलमगीर आलम के अलावा 11 नामजद और 12 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ था. लेकिन बाद में इस केस में साक्ष्य के आधार पर पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम को निर्दोष करार दे दिया गया था. बता दें कि यह मामला टेंडर मैनेज करने के संबंध में था. हालांकि, इस मामले से जुड़ी जानकारी और केस ईडी टेक ओवर कर चुकी है.

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