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15 दिसंबर के बाद भूलकर भी सोशल मीडिया पर ना करें ये काम वरना टूट जाएगा विदेश जाने का सपना, पढ़ें वजह

15 दिसंबर के बाद भूलकर भी सोशल मीडिया पर ना करें ये काम वरना टूट जाएगा विदेश जाने का सपना, पढ़ें वजह

टीएनपी डेस्क(TNP DESK):आजकल के मॉडर्न युग में सभी के पास एक स्मार्टफोन जरूर होता है. जिसमे लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाते है. जिसमें रील और वीडियो देखने के अलावा अपने फोटो और पर्सनल वीडियो भी शेयर करते है. यदि आप भी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं तो फिर आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे है और भूलकर भी सोशल मीडिया पर ये गलती कर दिया तो फ़िर आपका विदेश जाने का सपना टूट सकता है.

अब अकाउंट प्राइवेट करना होगा मुश्किल

आपको बताएं कि लोग साइबर क्राइम से बचने के लिए और फालतू के झंझट से निजात पाने के लिए अपने अकाउंट को प्राइवेट कर देते है.लेकिन अगर आप अमेरिका जाने का सपना देख रहे है तो फिर आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन रखना होगा. वरना नियम के तहत आप H-1B वीजा के लिए आवेदन नहीं कर पायेंगे.

पढे क्या कहता है अमेरिका का नया नियम

दरअसल अमेरिका ने वीजा के लिए कुछ नया नियम तय किया है जो वीजा जारी करने को लेकर काफी अनिवार्य माना गया है.अब आपको अमेरिका का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपका सोशल मीडिया अकाउंट पर निर्भर करता है अगर आपने गलती से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन नहीं रखा तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका अधिकारी आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज स्कैन करेंगे अगर कोई कंटेंट उन्हें भड़काऊ लगा तो वीजा रद्द हो सकता है.

नया नियम 15 दिसंबर से लागू हो रहा है

आपको बता दें कि यह नया नियम 15 दिसंबर से लागू हो रहा है. इसे ट्रंप प्रशासन ने मंजूरी दी है. आपकी प्रोफाइल के साथ कंटेंट लाइक शेयर कमेंट और आपने किसे फॉलो किया है.इन सारी चिज़ो पर अधिकारी नजर रखेंगे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स लिंक्डइन जैसे सभी प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है.

पढ़ें क्या है अमेरिका का मकसद

ऐसा करने के पीछ अमेरिका का एक ही मकसद है कि आपके डिजिटल बैकग्राउंड चेक किया जा सके, इसमे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया नियम सिर्फ H-1B के साथ उनके परिवार पर भी लागू होता है.H4 वीज़ा पर अमेरिका जाने वाली पत्नी और माता-पिता को अपनी प्रोफ़ाइल सार्वजनिक रखनी होगी.यह पहली बार है जब अमेरिका ने स्किल्ड वर्क वीजा के लिए उतनी ही डिजिटल जांच अनिवार्य की है.

Published at:07 Dec 2025 05:59 AM (IST)
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