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ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का बड़ा फैसला, वाराणसी कोर्ट ने सर्वे कराने की दी इजाजत

ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का बड़ा फैसला, वाराणसी कोर्ट ने सर्वे कराने की दी इजाजत

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां ज्ञानवापी मस्जिद केस मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने मस्जिद परिसर में एसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक जांच करने की इजाजत दे दी है.

चार महिलाओं ने की जांच की मांग

ज्ञानवापी सर्वे की मांग 4 महिलाओं की ओर से की गई थी. वाराणसी की चार महिला लक्ष्मी देवी, सीत साहू, मंजू व्यास औऱ रेखा पाठक ने 16 मई को जिला जज की अदालत में अर्जी देकर अपनी गुहार लगाई थी. जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि बुजुकाना को छोड़कर सभी हिस्सों का वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण कराया जाए. कोर्ट में महिलाओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने पहले कराए गए कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया.

इससे पहले भी कराया गया था सर्वे

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक पक्ष का कहना है कि यहां शिवलिंग है तो वहीं दूसरी पक्ष का कहना है कि यहां एक फव्वारा है. जिसके बाद कोर्ट द्वारा 6-7 मई को ज्ञानवापी परिसर में एक सर्वे भी कराया गया था. जिसमें परिसर की दीवारों पर देवी-देवताओं की कलाकृति, कमल की कुछ कलाकृतिया और शेषनाग जैसी आकृति मिलने की बात कही गई थी. हालांकि इस रिपोर्ट में तहखाने को लेकर कुछ जानकारी नहीं दी गई थी. लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद परिसर के सर्वे से यह साफ पता चल जाएगा की मस्जिद कितना पुराना है और इसमें हिंदू पक्ष की तरफ से किए गए दावों में कितनी सच्चाई है.

 

Published at:21 Jul 2023 05:50 PM (IST)
Tags:Court's big decisionon Gyanvapi mosqueVaranasi courtgives permissionto conduct surveyज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का बड़ा फैसलावारणसी कोर्ट ने सर्वे कराने की दि इजाजतज्ञानवापी न्यूज़trending newsवारणसी कोर्ट
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