रांची (RANCHI): राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गया है. झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाई है. अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
जानकारी के अनुसार, रांची नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था. इसी क्रम में सुखदेव नगर इलाके में कई भवनों पर बुलडोजर चलाया गया. निगम का कहना था कि ये निर्माण बिना अनुमति या नियमों के विपरीत किए गए थे. कोर्ट के निर्देश के बाद क्षेत्र में चल रही बुलडोजर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है.
इस फैसले के बाद सुखदेव नगर इलाके में राहत की स्थिति है, जबकि नगर निगम अब अगली सुनवाई में अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी में जुट गया है.
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