रांची (RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े समन अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की तरफ से समय मांगा गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को दिए गए अंतरिम आदेश को खत्म कर दिया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रांची एमपी/एमएलए कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ाए. ईडी के वकील अमित कुमार दास ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा.
क्या है मामला
ईडी द्वारा भेजे गए समन का पालन नहीं करने को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा है. इस मामले में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी.
धारा 205 के तहत याचिका खारिज
एमपी/एमएलए कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत हेमंत सोरेन द्वारा दायर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को पहले ही खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्हें कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया था. हेमंत सोरेन ने इसी आदेश को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में की है.
ईडी की शिकायत पर चल रही सुनवाई
ईडी ने समन का पालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायत दर्ज कराई है. यह केस एमपी/एमएलए कोर्ट में कांड संख्या 2/2024 के रूप में चल रहा है.
