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विधायक ढुल्लू महतो पर रेप का आरोप लगाने वाली भाजपा नेत्री को दो सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश, झारखंड हाईकोर्ट में दायर हुई थी डिस्चार्च याचिका

BY -
Devendra Kumar CW
Devendra Kumar CW
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 11, 2026, 7:37:54 AM

रांची(RANCHI)- रेप मामले में आरोपी भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की ओर से दायर डिस्चार्च याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़िता को दो सप्ताह के अन्दर अपना प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है.

कतरास थाना में भाजपा नेत्री ने दायर की थी प्राथमिकी

यहां बता दें कि एक भाजपा नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ रेप करने के आरोप में कतरास थाना में प्राथमिकी (178/2019) दर्ज करवायी थी.  इस मामले में निचली अदालत में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब इस मामले में विधायक के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाना है, लेकिन इस बीच आरोपी विधायक के द्वारा कोर्ट में डिस्चार्च याचिका दायर की गयी, लेकिन इस याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया, जिसके बाद आरोपी विधायक के द्वारा निचली अदालत को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

हाईकोर्ट में सुनवाई तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक

अब इस मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़िता को दो सप्ताह के अन्दर अन्दर अपना प्रतिशपथ पत्र दायक करने का निर्देश दिया है. इस हाईकोर्ट ने मामले की ट्रायल होने तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

भाजपा नेत्री और उसके पति के खिलाफ भी दर्ज हैं कई आरोप

यहां बता दें कि भाजपा नेत्री ने इस मामले में एक महिला को गवाह के रुप में पेश किया था, लेकिन बाद में उस महिला ने आरोप लगाया कि भाजपा नेत्री के पति ने नहाते हुए उसका वीडिया बना लिया था, साथ ही उसके साथ रेप भी किया था, महिला का दावा था कि उसके उपर विधायक के खिलाफ गवाही देने का दवाब बनाया गया था. साफ है कि इस मामल में कई पेचीदगियां है. विधायक के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली भाजपा नेत्री और उसके पति के खिलाफ भी कई आरोप है, हालांकि इस भाजपा नेत्री के पति को जमानत मिल गयी थी.

Tags:MLA Dhullu MahatoBJP leaderdischarge petitionJharkhand High Court

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