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अंतर्जातीय विवाह करने पर बिहार सरकार देती है 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद, यहां पढ़ें ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 14, 2026, 1:16:36 AM

टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार सरकार की ओर से बिहारवासियों को हर सुविधा का लाभ देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है. जिसमें अंतर्जातीय विवाह योजना भी शामिल है. जिसका उदेश्य बिहार में जातिगत भेदभाव को दूर करके सामाजिक सौहार्द को बढ़ाना है. जहां अब अंतर्जातीय विवाह करने पर बिहार सरकार ढाई लाख रुपये की आर्थिक मदद करती है. सबसे खास बात ये है कि इसके लिए आपको दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे यानि अब घर बैठे आप ऑनलाइन इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.

पढ़ें क्या है योजना का उदेश्य

आपको बताये कि इस योजना के पीछे बिहार सरकार का उदेश्य बहुत ही नेक है, बिहार सरकार चाहती है कि राज्य में जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और सामाजिक एकता और सद्भावना को बढ़ाना दिया जाये.इस योजना से तहत दुसरी जाति में शादी करने पर जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यानि अलग-अलग जाति के युवक और युवतियां अगर विवाह के बंधन में बंधते हैं तो बिहार सरकार उन्हे प्रोत्साहन को दूर करने के लिए ढाई लाख की आर्थिक मदद देती है.

इस तरह आपके खाते में आते है पैसे

चलिए आपको बता देते हैं कि इस योजना की राशि आपकी कितनी और कब-कब दी जाती है, तो आपको बता दें कि इस योजना के लिए आपको सहायता राशि पहले डेढ़ लाख रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है और फिर बाकी के एक लाख की राशि 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी जाती है जिसको 3 साल बाद शुद्ध सहित निकाला जा सकता है.

ये है योजना की नियम और शर्तें

चलिए जान लेते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक के पास क्या योग्यता होनी चाहिए तो इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है, जो इस प्रकार है. सबसे पहले आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है. वहीं पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति यानि एससी वर्ग से होना जरूरी है. वहीं इसके साथ ही विवाह का रटिस्ट्रेशन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत होना जरूरी है. यदि आपने अन्य कानून के तहत रटिस्ट्रेशन कराया है, तो शपथ पत्र दिखाना पड़ेगा. वहीं योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही मान्य मानी जाती है अगर किसी ने दूसरी बार एससी वर्ग की लड़की और लड़के से शादी की है तो फिर योजना का लाभ नहीं ले पाएगा. योजना का आश्वासन आपको विवाह के 1 साल के भीतर ही करना जरूरी है.

यहां कर सकते है ऑनलाइन आवेदन

चलिए अब इस योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया को जान लेते है. आपको बताये कि पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब सरकार की ओर से इसे सरल बनाने के लिए अब ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है यानि कि आवेदन योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का पत्र भरा जा सकता है.

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