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बड़ी खबर: अब झारखंड में जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं होगा आधार कार्ड, विभाग ने आदेश किया जारी

BY -
Vinita Choubey  CE
Vinita Choubey CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 2:35:28 AM

रांची (RANCHI) : झारखंड सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दरअसल अब झारखंड में जन्मतिथि प्रमाणित करने वाले दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को मान्यता खत्म करने का फैसला लिया है. इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं. विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब किसी भी सरकारी या प्रशासनिक प्रक्रिया में जन्मतिथि सत्यापन के लिए आधार स्वीकार नहीं किया जाएगा.

बताते चलें कि यह निर्णय UIDAI द्वारा हाल ही में दिए गए स्पष्टीकरण के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आधार मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण है, जन्म तिथि का नहीं. झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की ओर से जारी पत्र में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है. पत्र में कहा गया है कि आधार को जन्म तिथि के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा.

यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पहचान के प्रमाण के रूप में है, जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं. इसके अनुसार नामांकन या अपडेट के समय आधार में दर्ज जन्मतिथि व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर होती है. दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर घोषित या अनुमानित जन्मतिथि दर्ज की जाती है. झारखंड सरकार ने इस आदेश की प्रति सभी जिला उपायुक्तों को भी भेजी है, ताकि जिला स्तर पर भी इस दिशा-निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके. अब किसी विवाद की स्थिति में आधार कार्डधारक को जन्मतिथि की सत्यता का अलग से प्रमाण देना होगा.

 

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