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सावधान! यही है आखिरी मौका, अगर 31 दिसंबर से पहले नहीं कराया आधार पैन लिंक तो करनी पड़ेगी जेब ढीली, लगेगा फाइन

BY -
Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 18, 2026, 9:25:34 PM

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): साल 2025 में अब चंद दिनों का समय बचा है. ऐसे में लोग आने वाले साल की तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं. पर अगर आप भी नए साल के इंतज़ार में हैं और इसी कारण से अपने जरूरी कामों को निपटाने के लिए आप नए साल का इंतज़ार कर रहें हैं तो जरा रुकिए. क्योंकि नए साल से साल से पहले कुछ जरूरी काम हैं जिसे निपटाना बेहद जरूरी है. ऐसे में अगर इन कामों को आपने समय पर नहीं किया तो आपको जुर्माना और परेशानी दोनों झेलनी पड़ सकती है. आइए जानते हैं साल खत्म होने से पहले वह तीन जरूरी काम, जिन्हें 31 दिसंबर से पहले पूरा करना जरूरी है.

आयकर रिटर्न भरना जरूरी
अगर आपने अब तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है. तो आपके पास बहुत कम समय बचा है. 31 दिसंबर से पहले रिवाइज्ड या बिलेटेड आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. तय तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए देरी किए बिना यह काम जल्द पूरा कर लें.

जीएसटी रिटर्न की अंतिम तारीख
31 दिसंबर 2025 कई कामों की आखिरी तारीख है. इसी दिन जीएसटी रिटर्न फाइल करने की समय सीमा भी खत्म हो रही है. अगर आपने अभी तक अपना जीएसटी रिटर्न जमा नहीं किया है. तो तुरंत इसे फाइल करें. तय समय तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना लग सकता है. साथ ही विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा जा सकता है.

आधार और पैन कार्ड लिंक कराना जरूरी
अगर आपका आधार कार्ड अभी तक पैन कार्ड से लिंक नहीं है. तो यह काम भी 31 दिसंबर तक पूरा कर लें. तय तारीख तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है. पैन कार्ड बंद होने की स्थिति में बैंकिंग. नौकरी और वित्तीय लेनदेन से जुड़ी कई परेशानियां सामने आ सकती हैं. इसलिए साल खत्म होने से पहले इन तीनों जरूरी कामों को जरूर निपटा लें.

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