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सावधान! अगर बिना इजाजत  बनाई किसी की वीडियो तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, ऐसा करने से पहले जान ले कानून

सावधान! अगर बिना इजाजत  बनाई किसी की वीडियो तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, ऐसा करने से पहले जान ले कानून

टीएनपी डेस्क(TNP DESK):बहुत से लोगों को हाथ में कैमरा या फोन लेकर सार्वजनिक स्थान पर वीडियो बनाने की आदत होती है.हालांकि जब तक आप अपने साथ करते है तब तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर अगल-बगल कोई बैठा है और आप कैमरे में उसको कैप्चर कर रहे है और उसके वीडियो को पोस्ट कर रहे है,तो आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि किसी को भी निज़ी पलों को रिकॉर्ड करने के लिए आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.अगर आप भी किसी के निजी पलों की वीडियो या फोटो खींचते है तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है और इससे संबंधित  कानून को जानने की जरूरत है.

बिना इजाजत फोटो वीडियो बनाना गलत

डिजिटल इंडिया के इस जमाने में सभी के हाथ में स्मार्टफोन है.सभी को फोटो वीडियो बनाने की आदत भी पड़ गई है. जब तक आप अपने साथ करते हैं तब तो सब कुछ बढ़िया चलता है लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक स्थान पर वीडियो बनाते है जिसकी उसको खबर भी ना हो तो यह गैरकानूनी माना जाता है.दरअसल आजकल के डिजिटल दौर में लोग किसी का भी वीडियो या फोटो रख लेते है और बाद में ब्लैकमेल करते है और पैसे की डिमांड भी करते है.अगर आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे है तो इससे संबंधित कानून जरूर जान ले वरना आपको यह महंगा पड़ सकता है.

ब्लैकमेल करने पर हो सकती है जेल

आपको बता दे कि किसी की भी वीडियो बिना इजाजत बनाना गैरकानूनी है.खास कर तब जब वह निजी पल किसी की जिंदगी से संबंधित हो.कोई भी अगर आपके निजता का हनन करता है, बिना इजाजत फोटो, वीडियो अपने फोन में रखता है और आपसे पैसे की डिमांड करता है तो यह अपराध है.इसके लिए आप कानून कार्रवाई ले सकते है जिसमे आईपीसी की धारा 354 सी और आईटी एक्ट की धारा 66ई गोपनीयता उल्लंघन के कारण होती है.

तीन साल तक की जेल और जुर्माना का है प्रावधान

यदि आपके खिलाफ किसी ने बिना अनुमति वीडियो और फोटो कैप्चर करने की शिकायत पुलिस में कर दी और वह मामला कोर्ट तक पहुंच गया और यदि आप पर आरोप सही साबित होता है तो आपको एक से तीन साल तक जेल हो सकती है, इसके साथ ही आपको जुर्मना भी भरना पड़ सकता है.आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 354 सी में यह साफ़ किया गया है कि किसी भी महिला या व्यक्ति के निजी अंगो की फोटो वीडियो बिना सहमति बनाना या पोस्ट गैर कानूनी है.ऐसा करने के लिए आपको एक से तीन साल तक जेल और जुर्मना भरना पड़ सकता है.

IT की धारा 66 क्या कहती है

IT की धारा 66 यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी वीडियो कैप्चर करना या पोस्ट करना गलत है.यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते है और आरोप सही साबित होते है तो आपको 3 साल तक की सजा और 2 लाख तक का जुर्मना भरना पड़ सकता है.वही अगर वीडियो काफी ज्यादा अश्लील है तो ये सजा 3 साल से बढ़कर 5 साल कर दी जाती है. वही 5 से 10 लाख तक का जुर्मना आपको भरना पड़ सकता है.

अन्याय के खिलाफ करें कार्रवाई

इसलिए कभी के घर,बाथरूम चेंजिंग, रूम जैसी जगह पर बिना अनुमति से वीडियो रिकॉर्डिंग करना पूरी तरह से गलत है.ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक स्थान पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी की निजी गतिविधि या निजी पलों को कैप्चर करना अपराध है.यदि आपके साथ किसी ने ऐसा किया है तो आप सीधे जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएं. अदालत में मुक़दमा दायर कर सकते है.और दोषी व्यक्ति को सजा दिलवा सकते है.

Published at: 13 Jan 2026 11:20 AM (IST)
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