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सावधान! गलती से भी ट्रेन में ना करें ये काम वरना, वरना बीच रास्ते ट्रेन से उतार सकता है TTE

सावधान! गलती से भी ट्रेन में ना करें ये काम वरना, वरना बीच रास्ते ट्रेन से उतार सकता है TTE

टीएनपी डेस्क(TNP DESK):आजकल स्मार्टफोन सभी के पास है.जहां जैसे ही हमें दो मिनट का ब्रेक मिलता है हम ऑफिस में हैं या घर के काम के बाद फोन लेकर स्क्रॉल करने लगते है.वही बात अगर ट्रेन में सफर करने की हो तो इस दौरान मोबाइल फोन ही एकमात्रा हमारा सहारा होता है जिसके जरीये हम अपने सफर को आसानी से पार कर लेते है.रील्स और वीडियो देखना कोई गुनाह नहीं है अगर आप इसे ट्रेन में देख रहे है तो आपको थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है क्यों चलिए हम आपको बताते है.

ट्रेन में रील्स देखना पड़ सकता है महंगा

बहुत से लोगों की ट्रेन में सफ़र के दौरान मोबाइल फोन चलाने की आदत होती है वह इसके जरीये अपना टाइम पास करते है कभी वीडियो देखते है, कभी गाना सुनते है तो कभी वीडियो कॉल करते है लेकिन यहां आपको थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है अगर आप ट्रेन में बिना किसी को परेशान किए रील्स या वीडियो देख रहे है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप बीना हेडफोन वीडियो देख रहे है और दूसरे यात्रियों को आपकी वजह से परेशानी हो रही है तो फिर आपके सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है.चलिए आपको इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण नियम बता देते है.

आपकी वजह से किसी को नहीं होनी चाहिए परेशानी 

ट्रेन में सफर करने के दौरान बहुत से लोगों को बिना हेडफोन लगाकर वीडियो गाना या देखने की आदत होती है आपके ऐसे करने की वजह से ट्रेन यात्रियों को परेशानी होती है तो यहां आपकी भी परेशानी रेलवे बढ़ा सकती है क्योंकि ट्रेन में आपको आनंद लेने का पूरा हक है लेकिन किसी को परेशान करने का हक बिल्कुल नहीं है.यदि आपकी वजह से किसी दूसरी  यात्रियों को परेशानी होती है तो आपके ऊपर जुर्मना भी लगाया जा सकता है वही आपको टीटी बीच रास्ते में ही ट्रेन से उतार भी सकता है.

पढ़े क्या है 10 बजे का नियम

आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को रात के समय शांति वाली नींद देने के लिए रात 10:00 बजे रुल लागू किया गया है, जिसके तहत अगर रात के 10:00 बजे के बाद कोई भी ट्रेन में शोर मचाता है, फोन में गाना या रील देखता है,वीडियो कॉल या कॉल पर जोर जोर से बातें करता है तो इसको नियमों का उल्लंघन माना जाता है.ऐसा करने वाले को भारतीय रेलवे की ओर से जुर्मना का भी प्रवधान किया गया है.अगर आप अगली बार ट्रेन में सफर करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी को भी परेशानी ना हो.

जुर्मना के साथ हो सकती है ये परेशानी 

आपको बता दे कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 के मुताबिक अगर आप ट्रेन में किसी का शांति भंग करते है या आपकी वजह से किसी को भी परेशानी होती है तो इसे अपराध माना जाता है.यानी अगर कोई  बिना हेडफोन का तेज आवाज में गाना सुनता है.फोन स्पीकर पर बात करता है तो , इसके लिए पहले चेतावनी दी जाती है लेकिन अगर वह नहीं मानता है तो 500 से 1000 रुपये का जुर्मना भी लग जाता है वही कई ऐसे मामले में टीटी या आरपीएफ आपको ट्रेन से उतार भी सकती है.

Published at:21 Feb 2026 06:46 AM (IST)
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