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IPL गोलीकांड मामला : रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत सभी आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा, विधायकी भी गई

BY -
Vishal Kumar
Vishal Kumar
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 7:29:56 AM

रांची(RANCHI): रामगढ़ विधायक ममता देवी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुना दी है. बता दें कि इस सजा के साथ ही उनकी विधायकी भी चली गई. दरअसल, ममता देवी मामले पर सजा का ऐलान बीते कल ही होना था लेकिन एक वकील का देहांत हो जाने की वजह से कोर्ट को बंद कर दिया गया था. ऐसे में उनकी सजा पर आज फैसला हुआ. कोर्ट ने ममता देवी समेत सभी आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है. बता दें कि हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने सजा सुनाई है. पांच की सजा के साथ-साथ विधायक पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या है IPL गोलीकांड

बता दें कि इनलैंड पावर गोलीकांड मामला 29 अगस्त, 2016 का है. आइपीएल कंपनी में गोलीकांड के बाद दो लोगों की मौत हुई थी, कई लोगों को जेल भेजा गया था, तत्कालीन जिला परिषद सदस्य के रूप में ममता देवी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी. सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग आइपीएल कंपनी के मुख्य गेट के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे. आंदोलनकारी धीरे-धीरे काफी उग्र हो गया, पत्थराव भी हुआ था. मजबूरी में पुलिस को गोली चलाना पड़ा, 47 राउंड गोली चलने के बाद विधि व्यवस्था सामान्य हुई थी. इस दौरान दो आंदोनकारियों की मौत भी हुई. वहीं, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजीव जायसवाल और ममता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन किया था. यहां आपको बता दें जिस वक्त की ये घटना है, उस समय विधायक ममता देवी जिला परिषद सदस्य हुआ करती थीं. उनपर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा. जिसके बाद रजरप्पा थाना में मामला दर्ज हुआ. बाद में यह मामला कोर्ट पहुंचा. पुलिस कार्रवाई के बाद विधिवत रूप से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई. अभी तक 47 लोगों की गवाही और साक्ष्य पेश करने को लेकर कोर्ट में कार्य हुआ. इस मामले में विधायक समेत 13 लोगों पर न्यायालय दोषी मानते हुए सजा सुनाई. बता दें कि साल 2019 में ममता देवी को कांग्रेस ने टिकट दिया, इससे पहले भी हजारीबाग के एमपी/एमएलए कोर्ट ने एक मामले में ममता देवी को 3 महीने की सजा सुनाई थी. हालांकि, उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी.

8 दिसंबर को कोर्ट ने दिया था दोषी करार

बता दें कि पिछले 8 दिसंबर को ही अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए में कुमार पवन ने कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों दोषी करार दिया था. दोषी करार दिए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया था. जिसमें विधायक ममता देवी, भाजपा नेता कुंवर महतो, राजीव जायसवाल, जागेश्वर भगत, दिलदार अंसारी,  मनोज पुजहर, वासुदेव प्रसाद,  कोलेश्वर महतो,  लाल बहादुर महतो,  यदु महतो, अभिषेक कुमार सोनी, आदिल इनामी और सुभाष महतो शामिल थे.

 

       

Tags:ममता देवी रामगढ़ विधायकरामगढ़ विधानसभा सीटझारखंड न्यूजझारखंड कांग्रेसJHARKHAND NEWSranchi news

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