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फरार IPS आदित्य कुमार ने सिविल कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल, जानिये क्या है पूरा मामला

फरार IPS आदित्य कुमार ने सिविल कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल, जानिये क्या है पूरा मामला

पटना (PATNA): पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां पिछले सात महीनों से बिहार के फरार IPS अफसर आदित्य कुमार ने आख़िरकार सरेंडर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद फरार चल रहे आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फरार IPS अधिकारी को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि आदित्य कुमार पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर बिहार डीजीपी से पैरवी करने का आरोप लगा था. साथ ही फर्जीवाड़ा के जरिए शराब कांड को खत्म करने के मामले में 15 अक्टूबर 2022 को आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस को निलंबित भी कर दिया था. आदित्य कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 387, 419, 420, 467, 468, 120 बी, एवं धारा 66 सी, 66 डी एवं आईटी एक्ट 2000 के तहत किस दर्ज किया गया. 

Published at:05 Dec 2023 06:02 PM (IST)
Tags:bihar newsbihar news todaypatna newsbihar latest newsbiharlive newstop newsbreaking newsnews biharnewslatest newsbihar top newsIPS Aditya Kumar surrendered in civil court
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