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26 January special: भारतीय संविधान के बारे में जानिए कुछ ऐसे facts, जिसे आप नहीं जानते होंगे

BY -
Prakash Tiwary
Prakash Tiwary
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 16, 2026, 8:41:47 PM

टीएनपी डेस्क(TNP DESK): देश इस साल 26 जनवरी को पूरे गर्व और सम्मान के साथ 173वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्र की एकता और विविधता का सम्मान करता है. समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं और कर्तव्य पथ- राजपथ पर होने वाली हैं, जहां देश की सेना अपनी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन करेगी. इसलिए हम आपके लिए भारत के संविधान के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य लेकर आए हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे.

भारतीय संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्य

1. हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा और साथ ही सबसे लंबा है. इसमें लगभग 146,385 शब्द शामिल हैं. इसमें 444 लेख हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं और आज तक 118 संशोधनों के साथ 12 अनुसूचियां हैं.

2. वे एमएन रॉय थे जिन्होंने एक संविधान के गठन का सुझाव दिया था. उनका सुझाव था कि एक संहिता और नैतिकता की किताब हो, जो भारत में सभी आधारों पर प्रक्रियाओं, आचार संहिता और नैतिकता को परिभाषित करे. उन्होंने 1934 में इस विचार का प्रस्ताव रखा और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे आधिकारिक बना दिया गया.

3. भारतीय संविधान की हर पृष्ठ पर अनूठी विशेषताएं देखी जा सकती हैं. इसे शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा डिजाइन किया गया है.

4. भारतीय संविधान के पहले मसौदे में 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे. इसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को भी प्रतिस्थापित किया और भारत के डोमिनियन से भारत गणराज्य की नींव रखी.

5. डॉ अम्बेडकर संविधान को जलाना चाहते थे. उन्होंने कहा था कि अगर यह भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ गलत करता है तो वह इसे जलाने वाले पहले व्यक्ति होंगे.

6. यह पुस्तक भारत गणराज्य के संविधान के 1,000 फोटोलिथोग्राफिक प्रतिकृतियों में से एक है. चित्र उपमहाद्वीप की विभिन्न सभ्यताओं की शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

7. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों के बीच कई समानताएं हैं. कुछ समानताओं में वे सिद्धांत शामिल हैं जिन्हें ये दोनों संविधान साझा करते हैं.

8. इसे अपनाने के 62 वर्षों में इसमें केवल 94 बार संशोधन किया गया था. अब तक, हमारे संविधान में कुल 118 संशोधन हो चुके हैं.

9. भारत के संविधान को 'उधार की थैली' के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से अलग-अलग प्रावधान उधार लिए गए हैं.

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