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सुनवाई के दौरान लालू यादव ने हाजीपुर कोर्ट में क्या कहा है- जानिए

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 15, 2026, 2:31:48 AM

पटना(PATNA): आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) सात साल पुराने एक मामले में सुनवाई के लिए हाजीपुर कोर्ट (Hajipur Court) पहुंचे. लालू प्रसाद यादव को एसीजेएम वन स्मिता राज की अदालत में पेश किया गया. सशरीर पहुंचने के बाद लालू यादव ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया. अदालत ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि आप पर जातिसूचक शब्द के प्रयोग का आरोप है जिस पर लालू यादव ने साफ तौर से इंकार कर दिया. अदालत ने पूछा कि आप पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप है आप क्या कहेंगे. लालू प्रसाद यादव ने कहा यह राजनीति के तहत मामला लाया गया है. मैंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी. 2015 के चुनावी सभा में जातिसूचक टिप्पणी के मामले में लालू प्रसाद यादव की हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में जहां उनका स्टेटमेंट दर्ज किया गया.

क्या है मामला

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वह आरजेडी संस्थापक लालू प्रसाद यादव हाजीपुर में सशरीर उपस्थित हुए. 2015 में एक आचार संगीता उल्लंघन का मामला हाजीपुर एसीजेएम वन स्मिता राज की अदालत में चल रहा है. आरोप है कि 27 सितंबर 2015 को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया दियारा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते समय लालू प्रसाद यादव ने जातिसूचक टिप्पणी किया था. जिसके आधार पर 2 दिनों बाद 29 सितंबर 2015 को तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर के बयान पर गंगा ब्रिज थाने में मामला दर्ज किया गया था. विभिन्न धाराओं में दर्द इस मामले में 23 अप्रैल 2022 को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी थी.

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हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में चल रहे मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट श्याम बाबू राय ने बताया कि यह मामला 27 सितंबर 2015 का है. जिसमें लालू प्रसाद यादव पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप था. इसमें प्रॉसीक्यूशन का कहना है कि उन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस के दौरान जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था. जिससे जातियों में वैमनस्य पैदा होने की संभावना है. यही आरोप लगाया गया था. इस पर चार्जशीट दाखिल किया गया. इसके बाद गवाही कराई गई और इस मामले में आज लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट दर्ज हुआ है. कोर्ट में लालू प्रसाद यादव ने मामले का डीनाइ किया है. कार्यवाई के दौरान अदालत ने उनसे पूछा कि आप पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप है जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं कहा था. इसके बाद कोर्ट ने उनसे कहा कि आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे.  उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिश के तहत मामला लाया गया है. एडवोकेट श्याम बाबू राय ने आगे बताया कि बयान दर्द होने के बाद मामले की सरकारी पक्ष का काम हो चुका है. आगे अदालत की प्रक्रिया चलेगी.

Tags:News

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