✕
  • News Update
  • Trending
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • Health Post
  • Foodly Post
  • TNP Special Stories
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Know Your MLA
  • Art & Culture
  • Tour & Travel
  • Local News
  • Special Stories
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • covid -19
  • LS Election 2024
  • TNP Explainer
  • International
  • Blogs
  • Education & Job
  • Special Story
  • Religion
  • Top News
  • Latest News
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • YouTube
☰
  1. Home
  2. /
  3. Trending

सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को दी जमानत  

BY -
Prakash Tiwary
Prakash Tiwary
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 15, 2026, 6:08:55 AM

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस तथ्य पर विचार करते हुए कहा कि वह 6.5 साल से हिरासत में है, और यह मुकदमा जल्द खत्म होने की संभावना में नहीं है. ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अलावा, शीर्ष अदालत ने कहा कि सह-आरोपी पति पीटर मुखर्जी को जमानत देते समय लगाई गई शर्तें भी इंद्राणी मुखर्जी पर लागू होंगी.

मुकदमा जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं

जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की पीठ ने नवंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका में यह आदेश पारित किया. पीठ ने कहा कि इंद्राणी 6.5 साल से सलाखों के पीछे है और अगर अभियोजन पक्ष 50 फीसदी गवाहों को छोड़ भी देता है तो भी मुकदमा जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है.

पिछले 11 महीनों से सुनवाई आगे नहीं बढ़ी
इस दौरान इंद्राणी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह धारा 437 के तहत विशेष छूट की हकदार हैं और वह साढ़े तीन साल से जेल में हैं.  पिछले 11 महीनों से सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है. जिन गवाहों से पूछताछ की गई, उनकी संख्या कुल 237 है, जिनमें से 68 से पूछताछ की गई और उन्हें उन सभी वर्षों के लिए कोई पैरोल नहीं मिल पाया था. वहीं जब पीठ ने पूछा कि पैरोल क्यों नहीं मिला, तब रोहतगी ने कहा कि "इंद्राणी ने पैरोल नहीं लिया”. उनके पति पीटर मुखर्जी को भी जमानत मिल गई थी. उन पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया था.

 

रिपोर्ट : अशु शुक्ला, रांची डेस्क

Tags:News

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.