टीएनपी डेस्क (TNPDESK): सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है. पेरारिवलन 31 साल तक जेल में रहा और तमिलनाडु सरकार की याचिका पर रिहा हुआ है.
21 मई, 1991 को हुई थी राजीव गांधी की हत्या
9 मार्च को शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन को 30 साल से अधिक समय तक जेल में रखने और पैरोल पर बाहर होने पर शिकायतों का कोई इतिहास नहीं होने पर ध्यान देते हुए जमानत दे दी. पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को दक्षिणी राज्यों में चुनाव के लिए प्रचार के समय हत्या कर दी गई थी. घटना के समय 19 साल के पेरारिवलन पर पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के लिए बम में इस्तेमाल की गई 9 वोल्ट की दो बैटरी खरीदने का आरोप लगाया गया था. इस बीच, राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को एक महीने की पैरोल दी थी, जिसने अपनी बीमार मां पद्मावती के अनुरोध के लिए विनती की थी.
रिपोर्ट : अशु शुक्ला, रांची डेस्क
