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केंद्र सरकार ने रद्द किया कोरोना के तहत लागू आपदा प्रबंधन एक्ट, राज्यों को भी दी प्रावधान वापस लेने की सलाह  

BY -
Prakash Tiwary
Prakash Tiwary
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 8:27:53 AM

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : पिछले दो सालों से लागू आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को भारत सरकार ने रद्द कर दिया है. दो साल से कोविड की रोकथाम के उपायों के लिए पूरे देशभर में इन प्रावधानों को लागू किया था. सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को आदेश जारी कर इस अधिनियम के प्रावधानों को रद्द किया गया है. गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में लिखा गया कि स्थिति में समग्र सुधार और महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने निर्णय लिया है कि कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

कोरोना को लेकर नहीं किया जाएगा कोई आदेश जारी  

इस आदेश के तदनुसार, 25 फरवरी, 2022 के मौजूदा गृह मंत्रालय के आदेशों की समाप्ति के बाद, अब गृह मंत्रालय द्वारा कोई और आदेश जारी नहीं किया जा सकता है. हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) ने फेस मास्क और हाथ की स्वच्छता के उपयोग सहित कोविड रोकथाम उपायों पर सलाह दी, जो महामारी के लिए समग्र राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करना जारी रखेगी. गृह सचिव ने अपने आदेश में कहा कि मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए, हमें अभी भी स्थिति के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है. जहां भी मामलों की संख्या में कोई वृद्धि देखी जाती है, स्थानीय स्तर पर, जैसा कि समय-समय पर MOHFW द्वारा सलाह दी जाती है, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल और सक्रिय कार्रवाई करने पर विचार करना चाहिए.  

राज्यों को भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने की दी सलाह

उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश और दिशा-निर्देश जारी करना बंद करने की भी सलाह दी है. उन्होंने अपने आदेश में आगे कहा कि इसलिए, मैं सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दूंगा कि वे कोविड की रोकथाम के उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेशों और दिशानिर्देशों को उचित रूप से बंद करने पर विचार करें. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एसओपी/ सलाह का पालन करना जारी रख सकते हैं, जो पहले से हैं या किए जा रहे हैं.  MoHFW द्वारा समय-समय पर कोविड रोकथाम उपायों, टीकाकरण और अन्य संबंधित पहलुओं के लिए जारी किया जाता है, जिसमें कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना भी शामिल है.  

24 मार्च, 2020 से गृह मंत्रालय जारी कर रहा है आदेश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के निर्देश पर 24 मार्च, 2020 से गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन अधिनियम, (डीएम अधिनियम) 2005 के तहत देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए आदेश और दिशानिर्देश जारी कर रहा है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन (यूटीएस) के साथ निकट समन्वय में, कोविड -19 महामारी के अभूतपूर्व वैश्विक संकट से निपटने के लिए विभिन्न सक्रिय उपाय किए हैं. गृह मंत्रालय के आदेश में आगे लिखा गया है कि पिछले 24 महीनों में, कोविड के उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता के लिए महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे डाइअग्नास्टिक्स, निगरानी, ​​कान्टैक्ट ट्रेसिंग, उपचार और टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित की गई हैं.

मामलों में आई है भराई गिरावट

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी अपनी क्षमताओं और प्रणालियों को विकसित किया है और पिछले सात हफ्तों में महामारी के प्रबंधन के लिए अपनी विस्तृत राज्य / केंद्रशासित प्रदेश विशिष्ट योजनाओं को लागू किया है, या तो मामलों की संख्या में भारी गिरावट आई है, यह कहा. देश में कुल केसलोड केवल 23,913 है और डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.28 प्रतिशत हो गई है. यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त प्रयासों से कुल 181.56 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है.

Tags:News

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