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अब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को बाइक पर बैठने पर लगाना होगा हेलमेट, सरकार ने बनाए नए नियम

BY -
Prakash Tiwary
Prakash Tiwary
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 18, 2026, 2:58:59 PM

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : केंद्र सरकार ट्रैफ़िक नियमों में कुछ बदलाव करने जा रही है. इस बदलाव के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है. ये नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे. नए नियम के अनुसार अगर चार से कम उम्र का बच्चा बाइक के पीछे बैठा है तो बाइक की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही बच्चों को ड्राइवर के साथ जोड़ने के लिए सुरक्षा बेल्ट भी लगाना अनिवार्य होगा.

भारी वाहनों में लगाए जाएंगे वाहन निगरानी प्रणाली टूल्स

सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये भी बताया कि खतरनाक और भारी सामानों की ढुलाई करने वाले सभी गाड़ियों को वाहन निगरानी प्रणाली टूल्स से लैस किया जाएगा. इसके लिए 30 दिनों के अंदर इससे संबंधित लोगों से सुझाव मांगे गए हैं.

पहली बार बच्चों के लिए बने नियम

बता दें कि सेंट्रल मोटर व्हीकल ऐक्ट 1989 में संशोधन करते हुए पहली बार मोटरसाइकल पर बैठने वाले नौ महीने से चार साल के बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सड़क हादसे में बच्चों के लिए कोई नियम नहीं होने से सबसे ज्यादा हादसे का शिकार यही बच्चे होते हैं. सभी आंकड़ों के विश्लेषण के साथ ही संबंधित विशेषज्ञ और आम जनों से मिले राय के बाद ही इस नियम को संशोधित किया गया है.   

Tags:News

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