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Jharkhand

गैर-जमानती वारंट के बाद बड़ी कार्रवाई, नगर पंचायत के EO सस्पेंड, गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं अधिकारी

Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Content Writer & Copy Editor

सरायकेला (SARAIKELA): झारखंड सरकार ने सरायकेला नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी (EO) समीर बोदरा के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले और न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के बाद यह फैसला लिया गया है.

जानकारी के अनुसार, समीर बोदरा के विरुद्ध चाईबासा के सदर महिला थाना में कांड संख्या 03/2026 दर्ज है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मामला दर्ज होने के बाद से वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं.

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 तथा झारखंड सेवा संहिता के प्रावधानों के तहत समीर बोदरा को निलंबित किया गया है. उनके खिलाफ न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी होने और लगातार अनुपस्थित रहने को देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है.

निलंबन अवधि के दौरान समीर बोदरा का मुख्यालय उपायुक्त कार्यालय, सरायकेला-खरसावां निर्धारित किया गया है. विभागीय नियमों के अनुसार उन्हें निलंबन अवधि में वहीं से संबंधित औपचारिकताओं का पालन करना होगा. मामले को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज है. पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, जबकि विभागीय स्तर पर भी आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.