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Jharkhand

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या सुधार कराने का आखरी मौका! 30 सितंबर तक निपटा लें ये काम

Saumya Shukla
Saumya Shukla
Reporter | Copy Editor

रांची(RANCHI): झारखंड में चल रही SIR-2026 प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी काम कराना है तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है. नाम जोड़ने, नाम हटाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराने, मतदाता सूची में गलती सुधारने या पता बदलने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है. यानी पात्र लोगों के पास अब सिर्फ दो दिन का समय बचा है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे आखिरी दिन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा कर दें.

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो भरें Form-6

अगर किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आया है, तो वह Form-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है. इसके लिए जरूरी घोषणा पत्र भी देना होगा. आवेदन ECINET के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके अलावा लोग अपने इलाके के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर की मदद भी ले सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से कहा है कि वे सिर्फ अपना आवेदन ही न करें, बल्कि परिवार, दोस्तों और आसपास रहने वाले पात्र लोगों को भी इसकी जानकारी दें. खासकर ऐसे युवाओं को आवेदन करने के लिए जागरूक करने को कहा गया है, जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं.

Form-7 से नाम हटाने पर तुरंत फैसला नहीं

मतदाता सूची में किसी नाम को लेकर आपत्ति है या किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन करना है तो Form-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, Form-7 जमा कर देने भर से किसी मतदाता का नाम सीधे सूची से नहीं हट जाएगा.

पहले संबंधित मामले की जांच होगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा और उसकी बात भी सुनी जाएगी. इसके बाद नियम के मुताबिक फैसला लिया जाएगा.

नाम या पते में गलती है तो Form-8 भरें

अगर मतदाता सूची में नाम, पता या दूसरी जानकारी में गलती है, तो उसे ठीक कराने के लिए Form-8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है. इसी फॉर्म के जरिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पता बदलने या नाम स्थानांतरित कराने का आवेदन भी किया जा सकता है.

इसलिए जिन लोगों को मतदाता सूची में किसी तरह का सुधार कराना है, उन्हें भी 30 सितंबर तक आवेदन कर देना चाहिए.

30 सितंबर के बाद शुरू होगी आगे की प्रक्रिया

दावा-आपत्ति की समय-सीमा खत्म होने के बाद निर्वाचन मशीनरी सभी प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों को आगे की प्रक्रिया में ले जाएगी. इनमें आवेदन का डिजिटाइजेशन, दस्तावेजों और दावों की जांच, जरूरत पड़ने पर नोटिस और सुनवाई जैसी प्रक्रिया शामिल होगी. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा.

के. रवि कुमार ने BLO, BLA, राजनीतिक दलों और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों से भी लोगों को जागरूक करने की अपील की है. उनका कहना है कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम सिर्फ जानकारी या समय पर आवेदन नहीं कर पाने की वजह से मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं छूटना चाहिए.

अब सिर्फ दो दिन बचे हैं, इसलिए जिन पात्र लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है या जिन्हें मतदाता सूची में किसी तरह का बदलाव कराना है, वे 30 सितंबर से पहले अपना संबंधित फॉर्म जरूर जमा कर दें.