Jharkhand

शिक्षक भर्ती परीक्षा: 22 से 24 जून तक परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू, पुलिस बल की रहेगी तैनाती

Varsha Varma CE
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रांची (RANCHI): झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. परीक्षा 22 जून से 24 जून तक आयोजित की जाएगी. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा- व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश 22 जून से 24 जून तक प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा.

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार नकल, बाहरी हस्तक्षेप या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या को रोकना है. इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में  पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है. अधिकारियों को परीक्षा के दौरान लगातार निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों एक साथ नहीं रह सकते है इसके लिए प्रतिबंध लगया गया है. इसके अलावा किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने तथा सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, सरकारी कार्यों में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस आदेश से छूट प्रदान की गई है. इसके अलावा शवयात्रा जैसी आवश्यक गतिविधियों को भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है.

प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि परीक्षा की गरिमा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरुरी है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और मजबूत किया गया है, ताकि सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिल सके.