Jharkhand

झारखंड SIR में BLA के लिए बदले नियम, अब रोजाना 10 आवेदन ही होंगे जमा

Diksha Benipuri
Diksha Benipuri
Copy Editor

रांची (RANCHI): झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि राजनीतिक दलों के अधिकृत BLA तय नियमों के तहत मतदाता सूची से जुड़े आवेदन प्रपत्र संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के पास सामूहिक रूप से जमा कर सकते हैं.

निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले एक BLA प्रतिदिन अधिकतम 50 आवेदन प्रपत्र BLO को दे सकता था. लेकिन प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद यह सीमा घटाकर 10 आवेदन प्रतिदिन कर दी गई है. झारखंड में प्रारूप मतदाता सूची पहले ही जारी हो चुकी है, इसलिए अब अधिकृत BLA एक दिन में अधिकतम 10 आवेदन ही BLO को सौंप सकेंगे.

BLA द्वारा एक साथ कई आवेदन जमा किए जाने की स्थिति में आवेदनों की सूची के साथ लिखित घोषणा या अंडरटेकिंग देना भी जरूरी होगा. इसमें BLA को यह प्रमाणित करना होगा कि उसने संबंधित आवेदन प्रपत्रों में दर्ज जानकारियों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया है और वह दी गई जानकारी की शुद्धता से संतुष्ट है. घोषणा में BLA का पूरा नाम, राजनीतिक दल का नाम, तारीख और पूरा हस्ताक्षर होना अनिवार्य है.

निर्वाचन विभाग के अनुसार, अगर कोई BLA पूरे SIR अभियान के दौरान 30 से अधिक आवेदन प्रपत्र जमा करता है, तो उसके द्वारा दिए गए आवेदनों का ERO या AERO स्तर से व्यक्तिगत क्रॉस-वेरिफिकेशन कराया जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य आवेदन की सत्यता की जांच करना और मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखना है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके BLA से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए SIR प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र या विदेशी नागरिक का नाम सूची में दर्ज न हो.