Jharkhand

झारखंड हाईकोर्ट से अपर बाजार के दो और दुकानदारों को राहत, नगर निगम की कार्रवाई पर लगी रोक

Rashmi Prasad  CE
Rashmi Prasad CE
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रांची(RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के अपर बाजार के दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए रांची नगर निगम की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. नगर निगम ने कथित रूप से नियमों के विरुद्ध दुकान संचालन का हवाला देते हुए कई दुकानदारों को नोटिस जारी किया था. इन नोटिसों को चुनौती देते हुए दुकानदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए नगर निगम की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया. इसके साथ ही अदालत ने नगर निगम को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया.

इस मामले में नितिन कुमार सर्राफ और अनपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने अदालत में दलील दी कि नगर निगम द्वारा जारी नोटिस कानूनी प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त आधार और उचित प्रक्रिया अपनाए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अदालत ने इन दलीलों पर विचार करते हुए नगर निगम से विस्तृत जवाब मांगा और तब तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल अपर बाजार के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है. अब रांची नगर निगम अगले आदेश तक नोटिस के आधार पर दुकानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा. अदालत के निर्देश के अनुसार नगर निगम को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. इस फैसले से अपर बाजार के व्यापारियों में राहत का माहौल है और वे अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. यह मामला व्यापारियों और नगर निगम के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है.