Jharkhand

रांची: अपर बाजार के छह दुकानदारों को हाईकोर्ट से राहत, नगर निगम की कार्रवाई पर लगाई रोक

Rashmi Prasad  CE
Rashmi Prasad CE
Copy Editor

रांची (RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के अपर बाजार स्थित छह दुकानदारों को बड़ी राहत दी है जिसके तहत  रांची नगर निगम की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. नगर निगम ने इन दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया था और नियमों के विरुद्ध दुकान संचालन का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल नगर निगम इन दुकानदारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगा. अदालत के फैसले से संबंधित व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है.

यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के लिए आया. दीपाली मार्केटिंग सहित छह दुकानदारों ने नगर निगम की ओर से जारी नोटिस और ट्रेड लाइसेंस रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा जारी नोटिस और की गई कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है. उन्होंने अदालत से नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की.

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने इसके लिए नगर निगम को चार सप्ताह का समय दिया है. साथ ही, अगली सुनवाई तक नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अपर बाजार के संबंधित दुकानदारों को फिलहाल राहत मिल गई है और नगर निगम उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकेगा. अब सभी की नजर इस मामले की अगली सुनवाई और नगर निगम के जवाब पर टिकी हुई है.