Jharkhand

हेमंत सोरेन काफिला रोकने के चर्चित केस में बड़ा फैसला, भैरव सिंह समेत सभी आरोपी बरी

Rashmi Prasad CE
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हेमंत सोरेन काफिला रोकने के चर्चित केस में बड़ा फैसला, भैरव सिंह समेत सभी आरोपी बरी

रांची (RANCHI): वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने के कथित प्रयास और विरोध प्रदर्शन से जुड़े चर्चित मामले में रांची सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में भैरव सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. इस निर्णय से मामले में आरोपी बनाए गए लोगों को बड़ी राहत मिली है.मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में चल रही थी. सभी पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अदालत ने आरोप सिद्ध नहीं होने के आधार पर सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया.

गौरतलब है कि 4 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था. इसी दौरान रांची के किशोरगंज चौक के पास कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने और काफिले को रोकने की कोशिश का आरोप लगा था. पुलिस ने उस समय इसे सुनियोजित कार्रवाई बताते हुए मामला दर्ज किया था.घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई थीं और मुख्यमंत्री के काफिले को एहतियातन दूसरे मार्ग से निकाल दिया गया था.

इस मामले में सुखदेवनगर थाना में तत्कालीन एएसआई सदानंद कुमार के बयान पर कांड संख्या 5/2021 दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में 72 नामजद और लगभग 50 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था.।इस प्रकरण के बाद भैरव सिंह को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था. हालांकि अब अदालत के फैसले के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है. कोर्ट के इस निर्णय को मामले का अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया का अंत आरोपियों के बरी होने के साथ हुआ है.फिलहाल अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है.