Jharkhand

IPS अधिकारियों के लिए बड़ी राहत! पे-फिक्सेशन बदलने का मिला आखिरी मौका, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

Varsha Varma CE
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IPS अधिकारियों के लिए बड़ी राहत! पे-फिक्सेशन बदलने का मिला आखिरी मौका, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

रांची(RANCHI): देशभर के IPS अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वेतन निर्धारण (Pay Fixation) से जुड़े नियमों में छूट देते हुए अधिकारियों को अपना विकल्प चुनने या पहले से चुने गए विकल्प में संशोधन करने का एक और अवसर दिया है.

गृह मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय IPS (Pay) Amendment Rules, 2023 के नियम 5 के उप-नियम (9) के तहत लिया गया है. मंत्रालय को बड़ी संख्या में IPS अधिकारियों की ओर से आवेदन मिले हुए थे, जिनमें अधिकारियों ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर पे-फिक्सेशन का विकल्प नहीं चुन पाने की वजह से हुई देरी को माफ करने की मांग की थी. साथ ही उन्होंने वेतन निर्धारण के विकल्प को दोबारा चुनने या उसमें सुधार करने का अवसर देने को कहा गया था.

इन आवेदनों पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoP&T) से चर्चा के बाद DoP&T ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके आधार पर अब अधिकारियों को ज्यादा समय देने का फैसला किया गया है. पात्र IPS अधिकारियों को पे-फिक्सेशन का विकल्प चुनने या उसमें संशोधन करने के लिए तीन महीने का समय दी गई है. इस दौरान अधिकारी अपनी जरुरतों और सेवा रिकॉर्ड के अनुसार विकल्प का चयन या परिवर्तन कर सकेंगे.

हालांकि गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में यह भी साफ कर दिया है कि यह एक विशेष और अंतिम अवसर है. तीन महीने की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद किसी भी अधिकारी की ओर से समय बढ़ाने, देरी माफ करने या नियमों में और छूट देने से संबंधित किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.