☰
Jharkhand

JBVNL का बड़ा फैसला! नए बिजली कनेक्शन के लिए सख्त नियम लागू, चाइनीज तार पर रोक

Rashmi Prasad
Rashmi Prasad
Copy Editor

रांची(RANCHI): झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने बड़ा फैसला लिया है जहां बिजली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसी को लेकर रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता मनमोहन कुमार ने रांची और गुमला विद्युत आपूर्ति सर्किल के सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं जहां आदेश में कहा गया है कि नए बिजली कनेक्शन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य होगा. यदि किसी उपभोक्ता द्वारा चाइनीज या निम्न गुणवत्ता के तार का उपयोग कर बिजली कनेक्शन लिया जाता है तो जांच के दौरान उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नए लो टेंशन (LT) बिजली कनेक्शन में उपयुक्त क्षमता का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (MCB) और रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर (RCCB) लगाना अनिवार्य होगा. इन सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और करंट लगने जैसी दुर्घटनाओं की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकेगा. आदेश के अनुसार किसी भी उपभोक्ता को सुरक्षा उपकरणों के बिना नया बिजली कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा. अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी नए कनेक्शन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही दिए जाएं.

जेबीवीएनएल ने अपने आदेश में कहा है कि बिजली कनेक्शन देने के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो (ISI) से प्रमाणित और निर्धारित गुणवत्ता वाले सर्विस वायर का ही उपयोग किया जाएगा. घटिया गुणवत्ता, कम क्षमता या गैर-मानक तारों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. निगम का मानना है कि निम्न गुणवत्ता वाले तार बिजली दुर्घटनाओं, शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी घटनाओं का प्रमुख कारण बनते हैं. इसलिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि नए कनेक्शन जारी करने से पहले सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें.