Jharkhand

RTI मामलों में बड़ा प्रशासनिक बदलाव! झारखंड पुलिस मुख्यालय में IG (मानवाधिकार) बने प्रथम अपीलीय पदाधिकारी

Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Content Writer & Copy Editor

रांची (RANCHI): झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से जुड़े मामलों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लिया है. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों और उनसे संबंधित अपीलों के बेहतर निपटारे के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने नई जिम्मेदारी तय करते हुए पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), झारखंड, रांची को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी (First Appellate Authority) के रूप में नामित किया है.

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) में निहित प्रावधानों के तहत की गई है. आदेश जारी होते ही इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. अब पुलिस मुख्यालय, झारखंड से संबंधित आरटीआई मामलों में यदि किसी आवेदक को उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतोष होगा या निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होगी, तो वह अपनी प्रथम अपील पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा.

इस निर्णय का उद्देश्य आरटीआई मामलों के निस्तारण को अधिक प्रभावी बनाना और सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है. साथ ही, अपीलों के समयबद्ध और निष्पक्ष निष्पादन को भी सुनिश्चित किया जाएगा. पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस व्यवस्था से सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों में जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता दोनों में सुधार होगा.

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा और भविष्य में पुलिस मुख्यालय से संबंधित सभी प्रथम अपीलों का निपटारा पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) द्वारा निर्धारित नियमों एवं आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा. यह कदम सूचना अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल माना जा रहा है.