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Jharkhand

झारखंड SIR: मुख्य निर्वाचन ने की SIR कार्यों की समीक्षा, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील

Rashmi Prasad
Rashmi Prasad
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चाईबासा(CHAIBASA): झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अभियान जोरों शोरों से चल रहा है. ऐसे में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में अब तक नहीं जुड़ा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आपके पास 31 अक्टूबर का समय अब भी बाकी है.  निर्वाचन विभाग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से SIR की प्रगति की जानकारी ली और हेल्पडेस्क का निरीक्षण कर मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया. ऐसे में उन्होंने जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि मतदाताओं को जरूरी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

इससे पहले के. रवि कुमार ने सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय में आयोजित ELC FEST 2026 के जिला स्तरीय ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को लोकतंत्र और मतदाता पंजीकरण के महत्व के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि युवा खुद जागरूक बनें और अपने आसपास के उन लोगों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें, जो इसके लिए पात्र हैं. खासकर 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता बनने के लिए आगे आना चाहिए. इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी.

चाईबासा में समीक्षा के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता बनने के लिए तीन शर्तें जरूरी हैं. व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, वह भारतीय नागरिक हो और संबंधित मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी हो. उन्होंने कहा कि SIR के तहत सुनवाई भी इन्हीं निर्धारित नियमों के आधार पर की जा रही है. अधिकारियों को सुनवाई की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया गया. साथ ही हेल्पडेस्क, निर्वाचन साक्षरता क्लब (ELC) और जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों को जानकारी देने पर जोर दिया गया. विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और किसी अपात्र या विदेशी नागरिक का नाम सूची में शामिल न हो.