रांची (RANCHI): झारखंड में SIR की प्रक्रिया तेज है. ऐसे में अगर आपका नाम अब भी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो अब भी आपके पास मौका है. निर्वाचन आयोग ने 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया है जहां आप नाम या दावा आपत्ति दर्ज कर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर सकते है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की ओर से 12 अक्टूबर 2026 को जारी बुलेटिन के मुताबिक, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और विवरण में सुधार के लिए मिले आवेदनों को डिजिटल करने का काम चल रहा है. ऐसे में 11 अक्टूबर को फॉर्म-6 के जरिए 8,912 आवेदन डिजिटाइज किए गए. वहीं, फॉर्म-6A के तहत इस दिन कोई नया आवेदन डिजिटाइज नहीं हुआ. अब तक फॉर्म-6 के कुल 7,88,076 और फॉर्म-6A के 117 आवेदन डिजिटल किए जा चुके हैं.
वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने से जुड़ी आपत्तियों के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा रहा है. 11 अक्टूबर को इस फॉर्म के तहत 372 आवेदन डिजिटाइज किए गए. इसके साथ ही कुल डिजिटाइज आवेदनों की संख्या बढ़कर 18,335 हो गई है. दूसरी ओर, मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य जानकारियों में सुधार और स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 के जरिए आवेदन लिए जा रहे हैं. 11 अक्टूबर को इस फॉर्म के 3,885 आवेदन डिजिटाइज हुए. अब तक फॉर्म-8 के कुल 5,15,404 आवेदन डिजिटल किए जा चुके हैं. निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, इन सभी आवेदनों की प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जानी है.
बता दें, निर्वाचन कार्यालय ने मतदाताओं के लिए आवेदन और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की है. ऐसे में जिन लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना है, नाम हटाने से संबंधित आपत्ति दर्ज करनी है या किसी तरह का सुधार कराना है, उन्हें समय रहते आवेदन करना होगा. फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, फॉर्म-6A का इस्तेमाल विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण, फॉर्म-7 का इस्तेमाल नाम हटाने और फॉर्म-8 का इस्तेमाल सुधार या स्थानांतरण के लिए किया जाता है. झारखंड की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
