रांची(RANCHI): झारखंड में मतदाता सूची के SIR को लेकर बड़ी राहत कि खबर सामने आई है जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2026 कर दी है. वहीं नोटिस और दावे-आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया अब 14 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को होगा. पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर थी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि राज्य में मानसून, देवघर और दुमका के श्रावणी मेले तथा कृषि कार्यों में व्यस्तता को देखते हुए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसे चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में मतदाताओं की सुविधा और दावे-आपत्तियों के समयबद्ध निष्पादन के लिए 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इससे मतदाता सूची से जुड़े आवेदनों, नोटिस और दावे-आपत्तियों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है. झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त 2026 को किया गया था. संशोधित कार्यक्रम के तहत अब अधिकारियों को 14 अक्टूबर तक सभी दावे-आपत्तियों और नोटिस से संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद 19 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
इधर, के. रवि कुमार ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाकर अपना आवेदन जरूर जमा करें. खासकर युवा पात्र नागरिक ECINET के माध्यम से Form-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. वहीं मतदाता सूची में नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण में किसी तरह की गलती होने पर Form-8 के जरिए सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों और BLO को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा मतदाताओं को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि उद्देश्य है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो.
