Jharkhand

राशन कार्डधारियों के लिए जरूरी खबर, 4 लाख कार्ड सस्पेंड होने के बाद कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं? हो जाएँ सावधान

Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Content Writer & Copy Editor

रांची (RANCHI): अगर आप भी झारखंड के निवासी है और राशन कार्डधारी हैं तो यह खबर आपके बड़े काम की है. दरअसल राज्य में चार लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्डों को सस्पेंड किया गया है. ऐसे में पात्र लाभुकों तक ही सरकारी राशन का लाभ पहुंचाने और फर्जी या डुप्लीकेट प्रविष्टियों पर रोक लगाने के लिए विभाग ने सत्यापन अभियान शुरू किया है. ऐसे में राशन लेने वाले परिवारों के लिए अपने कार्ड की स्थिति जांचना जरूरी हो गया है. स्मार्ट PDS व्यवस्था के तहत लंबे समय से खाद्यान्न नहीं उठाने वाले राशन कार्डों की समीक्षा की जा रही है. एक अक्टूबर से प्रस्तावित व्यवस्था में लगातार छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले कार्डों को निष्क्रिय करने का प्रावधान लागू किया जाएगा. विभाग ने लाभुकों से समय रहते अपने कार्ड की स्थिति और ई-केवाईसी की जानकारी जांचने की अपील की है.

सत्यापन अभियान में एक से अधिक राशन कार्ड में दर्ज नाम और डुप्लीकेट लाभुकों की पहचान की जा रही है. आधार आधारित मिलान के जरिए संदिग्ध प्रविष्टियों को चिह्नित किया जा रहा है. संबंधित लाभुकों को जरूरी सत्यापन और ई-केवाईसी पूरा करने का मौका दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य PDS में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना और सही लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंचाना है.

अगर आपका राशन कार्ड निष्क्रिय या सस्पेंड हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. लाभुक अपने नजदीकी राशन दुकान यानी उचित मूल्य की दुकान पर संपर्क कर ई-केवाईसी और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं. कार्ड में नाम, आधार या अन्य जानकारी गलत है तो उसे भी संबंधित विभागीय प्रक्रिया के तहत ठीक कराया जा सकता है.

निष्क्रिय कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी और सत्यापन पूरा करना होगा. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक लाभुकों को इसके लिए तीन महीने का समय दिया जा रहा है. तय अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर कार्ड स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है. इसलिए नियमित राशन लेने वाले परिवारों को कार्ड की स्थिति की अनदेखी नहीं करनी चाहिए.

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार झारखंड में करीब 60.20 लाख राशन कार्ड दर्ज हैं, जिनसे लगभग 2.63 करोड़ लाभुक जुड़े हैं. इनमें करीब 51.40 लाख पीएचएच और 8.81 लाख अंत्योदय राशन कार्ड शामिल हैं. ऐसे में सत्यापन और स्मार्ट PDS व्यवस्था का असर बड़ी संख्या में परिवारों पर पड़ सकता है.

राशन कार्डधारी अभी क्या करें?
•    राशन कार्ड की स्थिति की जांच करें.
•    नजदीकी राशन दुकान पर जाकर जानकारी लें.
•    ई-केवाईसी लंबित है तो उसे पूरा कराएं.
•    लंबे समय से राशन नहीं लिया है तो डीलर से स्थिति पूछें.
•    नाम या आधार में गड़बड़ी होने पर सत्यापन कराएं.
•    कार्ड सस्पेंड है तो तय समय के भीतर उसे दोबारा सक्रिय कराने की प्रक्रिया पूरी करें.

राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत या जानकारी के लिए विभाग की हेल्पलाइन 1800-212-5512 और 1967 पर संपर्क किया जा सकता है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होती है.