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JCECEB Exam: रांची के 11 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू, प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश

Diksha Benipuri
Diksha Benipuri
Copy Editor

रांची: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) की ओर से आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार रांची के 11 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. यह आदेश 26 जुलाई 2026 को सुबह 7:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा.

जिला प्रशासन ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, उनके अभिभावक और अन्य लोग परीक्षा केंद्रों के आसपास एकत्र हो जाते हैं. इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी कठिनाई हो सकती है. इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसके अलावा पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, ताकि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जा सके.

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कई गतिविधियों पर रोक रहेगी. सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों तथा शवयात्रा को छोड़कर पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा लाउडस्पीकर, माइक या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, प्रदर्शन या जुलूस आयोजित करने की भी इजाजत नहीं होगी. साथ ही बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या अन्य आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी. सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को इससे छूट दी गई है. लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा या अन्य घातक हथियार लेकर आने की भी मनाही रहेगी.

जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. अधिकारियों का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य केवल परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. इसलिए सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि परीक्षा बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक आयोजित हो सके.