Jharkhand

BREAKING: हेमंत कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, 53 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Content Writer & Copy Editor

रांची (RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यानि की मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इस कैबिनेट बैठक में कृषि एवं पशुपालन, स्वास्थ्य, प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कई हम फैसले लिए गए हैं.

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:

100 नए स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राज्य में पहले से संचालित 80 आदर्श विद्यालयों के अलावा 100 और सरकारी स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है. इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा.

मेडिकल कॉलेजों के विकास पर बड़ा फोकस
कैबिनेट ने धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के विकास और मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए करीब 4.95 अरब रुपये की मंजूरी दी है. वहीं, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के बीच मेडिकल कॉलेज के विकास, एमबीबीएस और पीजी सीटों में बढ़ोतरी तथा नए विषय शुरू करने पर खर्च की जाएगी.

रोजगार योजना को मिली मंजूरी
रोजगार के क्षेत्र में कैबिनेट ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी वीबी-जी राम जी योजना को स्वीकृति दी है. इसका उद्देश्य रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है.

वज्रपात और ग्रीष्म लहर को लेकर बड़ा बदलाव
आपदा प्रबंधन से जुड़े फैसले में वज्रपात और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है. अब इन्हें केंद्र सरकार की प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया गया है.

बलियापुर की जमीन सेल को देने का फैसला
धनबाद के बलियापुर में 3.43 एकड़ जमीन सेल को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है. इसके एवज में सेल सरकार को करीब 5.69 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा.

वित्त विभाग में 76 पदों पर सेवा लेने की मंजूरी
वित्त विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी पीएमयू को मजबूत करने के लिए 76 नए संविदा और आउटसोर्स पदों पर कर्मचारियों की सेवा लेने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

मीट कारोबार के लिए नए नियम
मीट और मीट उत्पादों से जुड़े कारोबार के लिए एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को लेकर झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन, 2026 को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है. वहीं, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित सेवा नियमितीकरण के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है.