Jharkhand

मतदाताओं के लिए बड़ी राहत! SIR में किसी पात्र नागरिक का नहीं कटेगा नाम, सीईओ ने दिए सख्त निर्देश 

Rashmi Prasad CE
Copy Editor
मतदाताओं के लिए बड़ी राहत! SIR में किसी पात्र नागरिक का नहीं कटेगा नाम, सीईओ ने दिए सख्त निर्देश 

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि केवल अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट और गैर-भारतीय श्रेणी के मतदाताओं के नाम ही प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रखे जाएंगे.

संथाल परगना प्रमंडल के दौरे पर पहुंचे सीईओ ने देवघर के मधुपुर और दुमका के जरमुंडी में आयोजित बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मतदान सूची पुनरीक्षण से जुड़े दिशा-निर्देशों की जानकारी दी और अधिकारियों व बीएलओ की शंकाओं का समाधान किया.

के. रवि कुमार ने कहा कि जिन मतदाताओं की पूर्व मतदाता सूची से मैपिंग हो चुकी है या नहीं हुई है, यदि वे इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करते हैं तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि 30 जून से घर-घर जाकर फॉर्म वितरण के दौरान मतदाताओं की मैपिंग सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को अनावश्यक दस्तावेज जमा करने की जरूरत न पड़े.

उन्होंने यह भी साफ किया कि मैपिंग और इन्यूमरेशन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया जाएगा. सभी बीएलओ को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. देवघर दौरे के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया, मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सागरी बराल समेत कई अधिकारी और चुनाव कर्मी मौजूद रहे.