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Jharkhand

बड़ी खबर: 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा, CDPO, FSO परीक्षा रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Content Writer & Copy Editor

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): आज यानी कि 12 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में JPSC द्वारा आयोजित 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी FSO की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन ने की है जहां सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई.

इधर हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कोर्ट को बताया कि 11-13वीं सिविल सेवा परीक्षा और सीडीपीओ में परीक्षा लेने वाली एजेंसी TDPL ने 50- 50 लाख लेकर कई अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराया. वहीं सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और महाधिवक्ता रोहित राय ने पक्ष रखा है. अधिवक्ताओं की ओर से सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है. ऐसे में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने प्राथी एवं सरकार को शॉर्ट नोट प्रस्तुत करने को कहा है. 

बताते चलें कि JPSC और JSSC की ओर से आयोजित की गई विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा हुई भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया है. इसके बाद इन परीक्षाओं के जरिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों और अधिकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है और सरकार के आदेश को चुनौती दी जहां सरकार ने एक पल में सभी परीक्षाएँ रद्द कर दी थी.