रांची (RANCHI): राजधानी रांची के चर्चित एक्सट्रीम बार डीजे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. एजेसी शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए सभी 10 आरोपियों को 9-9 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने एक दिन पहले सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा का ऐलान किया गया.
सजा पाने वालों में मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ विक्की के अलावा अशोक कुमार सिंह, मोहम्मद शामिरुद्दीन, प्रतीक, मृत्युंजय कुमार, प्रकाश कुमार, दिवाकर उपाध्याय, आलोक दीवा, पंकज कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं. मृतक संदीप प्रमाणिक पश्चिम बंगाल का निवासी था और रांची के एक्सट्रीम बार में डीजे संचालक के रूप में कार्यरत था.
यह सनसनीखेज वारदात 26 मई 2024 की देर रात हुई थी. जानकारी के अनुसार, बार बंद होने के समय कुछ युवकों का कर्मचारियों से विवाद और मारपीट हुई थी. विवाद के बाद मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह अपने सेल सिटी स्थित किराए के मकान गया, वहां से राइफल लेकर वापस लौटा और सीधे बार के अंदर घुस गया. आरोप है कि उसने डीजे संदीप प्रमाणिक की छाती में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
हत्या के बाद आरोपी ने बार के पार्किंग क्षेत्र में भी कई राउंड फायरिंग की और साथियों के साथ मौके से फरार हो गया. पूरी घटना बार में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसने पुलिस जांच में अहम भूमिका निभाई. घटना की सूचना मिलते ही तत्कालीन पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके पिता समेत कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा और आर्थिक दंड सुनाया. यह फैसला रांची के चर्चित हत्याकांडों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है.
