रांची (RANCHI): झारखंड में छात्र आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने दो दर्जन परीक्षा को रद्द किया है. लेकिन इस फैसले पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. झारखंड हाई कोर्ट ने इस पूरे केस को सुनने के बाद फिलहाल JPSC 11 से 13 और फूड सेफ़्टी परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाया है. अब इस आदेश के बाद सफल अभ्यर्थी को एक राहत मिली है. अब अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और सफल अभ्यर्थियों के पक्ष को सुनने के बाद आगे सुनवाई की जाएगी.
बता दे कि JSSC-JPSC से जुड़ी 21 परीक्षा को राज्य सरकार ने रद्द किया था. जिसके बाद एक झटके में तीन हजार से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी बेरोजगार हो गए थे. जिसके बाद सभी सफल अभ्यर्थी झारखंड मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे. साथ ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस पूरे निर्णय पर सवाल उठाया था. जिसके बाद कोर्ट ने इस केस को प्रमुखता से लेते हुए फिलहाल आदेश पर रोक लगाई है. जिसके बाद अब आगे सुनवाई की जाएगी. सुनवाई में राज्य सरकार से कोर्ट जवाब माँगेंगी. आखिर किस आधार पर परीक्षा को रद्द किया गया.
JPSC11 से 13 वीं और फूड सेफ़्टी के कर्मचारी और अधिकारी मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रौशन की कोर्ट ने यह आदेश दिया है. अब कोर्ट ने इस केस में राज्य सरकार और JPSC दोनों से जवाब दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई में सरकार और आयोग दोनों को कोर्ट को यह बताना होगा की आखिर किस आधार पर परीक्षा को रद्द किया गया है. अगर इस मामले में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका भी जवाब कोर्ट ने तलब किया है.
दूसरी तरफ JSSC CGL के भी अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है. अब आगे इस मामले में भी कोर्ट का बड़ा रुख हो सकता है.
