Jharkhand

6 महीने से राशन नहीं उठाया तो 1 अक्टूबर से कार्ड होगा बंद, जानें क्या करें

Rashmi Prasad
Rashmi Prasad
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पलामू (PALAMU): झारखंड में जनवितरण प्रणाली (PDS) के ऐसे राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई की तैयारी है, जिन्होंने पिछले छह महीने से राशन का उठाव नहीं किया है. ऐसे लाभार्थियों के राशन कार्ड 1 अक्टूबर 2026 से अस्थायी रूप से निष्क्रिय किए जा सकते हैं. इसके बाद उन्हें सरकारी राशन का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, कार्डधारियों को अपना कार्ड सक्रिय रखने के लिए 30 सितंबर तक राशन उठाने का मौका दिया गया है. निर्धारित तिथि तक राशन लेने वाले लाभार्थियों के कार्ड सक्रिय रहेंगे. सरकार की ओर से इस संबंध में जल्द आम सूचना जारी करने की तैयारी है, ताकि लोगों को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके.

कार्ड निष्क्रिय होने के बाद उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए लाभार्थियों को E-KYC कराना जरूरी होगा. इसके लिए 1 अक्टूबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक तीन महीने की समय सीमा तय की गई है. इस दौरान फील्ड सत्यापन के जरिए लाभार्थियों की E-KYC कराई जाएगी. जिन लोगों का सत्यापन निर्धारित अवधि में पूरा नहीं होगा, उनके राशन कार्ड आगे भी निष्क्रिय रह सकते हैं. ऐसे में संबंधित परिवार राशन की सुविधा से वंचित हो सकते हैं. विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और राशन वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है.

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसे कार्डधारी हैं जो राशन का नियमित उठाव नहीं कर रहे हैं. इनमें कुछ लोगों ने आयुष्मान भारत, मंईयां सम्मान योजना समेत दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बनवाया है. ऐसे निष्क्रिय और अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा रही है. विभाग के मुताबिक पूरी प्रक्रिया केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना और दिशा-निर्देशों के अनुरूप है. नियमों के तहत छह महीने तक पात्रता लाभ का उपयोग नहीं करने वाले कार्डों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने और अगले तीन महीने में फील्ड सत्यापन के माध्यम से E-KYC कराने का प्रावधान है. E-KYC के बाद पात्रता का दोबारा मूल्यांकन कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.