Jharkhand

डबल डाउन हत्याकांड: शहर के 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू, धरना प्रदर्शन पर रोक

Rohit Kumar Sr. Correspondent
Copy Editor
डबल डाउन हत्याकांड: शहर के 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू, धरना प्रदर्शन पर रोक

जमशेदपुर (JAMSHEDPUR): बिष्टुपुर के डबल डाउन बार के बाहर पुलिस के सामने युवक की हत्या के मामले में तनाव बढ़ सकता है. इसकी आशंका को देखते हुए प्रशासन भी सख्त रवैया अपना रहा है. शहर की 6 थाना क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है. इन सभी थाना क्षेत्र में धरना प्रदर्शन और हथियार लेकर घूमने पर रोक लगा दी गई है. धालभूम एसडीओ ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) के तहत निषेधाज्ञा लागू की. साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है.जारी आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस और पुतला दहन पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा तलवार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष लेकर निकलने पर भी रोक लगाई गई है. जानकारी हो कि हिमांशु के शव का पोस्टमार्टम पुलिस ने कराया है. लेकिन परिजन शव लेने से इनकार कर रहे है. आशंका है कि मामले को लेकर फिर तनाव बढ़ सकता है. आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा 1 जुलाई से अगले आदेश तक प्रभावित रहेगा.

परिजनों को मनाने में जुटा प्रशासन

इधर, पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है. प्रशासन और पुलिस की टीम परिवार को मनाने में जुटी हुई है. बुधवार सुबह पुलिस और प्रशासन की टीम में हिमांशु के घर गई और परिजनों को मनाने का प्रयास किया. लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया. परिजनों का आरोप है कि घर वालों को बिना बताए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. इधर हिमांशु के घर के आसपास भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. पोस्टमार्टम हाउस पर भी भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है. पोस्टमार्टम के बाद हिमांशु का शव वही रखा हुआ है.