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Jharkhand

Dhanbad Update: हत्यारे बेटे को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा,पढ़िए कैसे की गई थी पिता की हत्या

Satya Bhushan Singh   Dhanbad
Satya Bhushan Singh Dhanbad
Senior Journalist

धनबाद: पिता के हत्यारे बेटे को कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई है. जानकारी के अनुसार कुल्हाड़ी से हमला कर पिता की हत्या करने वाले न्यू इस्लामपुर पांडर पाला निवासी जफर खान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उम्र कैद एवं ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाई है.

 इस हत्याकांड से जुड़ी प्राथमिकी  मृतक के भाई मुशर्रफ़ खान की शिकायत पर बैंक मोड़ थाने में 25 जनवरी 2024 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में आरोप था कि 24 जनवरी 2024 की सुबह जफर ने अपने पिता मुजफ्फर खान को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था. पिता मुजफ्फर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए थे. 

आनन-फानन में लोग उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाने लगे लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. हत्या करने के बाद बेटे ने कुल्हाड़ी को मोती मैदान के समीप नाले में फेंक दिया था. पुलिस ने जफर की निशानदेही पर कुल्हाड़ी को बरामद किया था. घटना के कुछ दिन पहले जफर ने अपनी मां को भी धमकी दी थी कि पहले तुम्हारे पति को मारेंगे फिर तुम्हें मारेंगे और फिर अपने भाई की हत्या कर देंगे. 

अनुसंधान के बाद पुलिस ने जफर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया था की खैनी खाने से   पिता ने मना किया था, जिस कारण आरोपी ने अपने पिता की हत्या कर दी थी. इस मामले में 19 अगस्त 2024 को आरोप तय हुआ था .अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने नौ गवाहों का परीक्षण कराया था.

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