धनबाद (DHANBAD): विधायक जयराम महतो को मंगलवार को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से भी इंकार कर दिया. एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में डुमरी विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव, राजकुमार मंडल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने पैरवी की.
वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने गिरफ्तारी पर अस्थाई रोक लगाने की प्रार्थना की. जिसका विरोध अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने किया. दलील सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी की मांग की है. अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश देने से भी इंकार कर दिया. उल्लेखनीय है कि बरवा अड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त को बरवा अड्डा थाने में विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल सहित अन्य के खिलाफ कांड संख्या 146/26 दर्ज किया गया था.
आरोप है कि विधायक ने पुलिस पदाधिकारियों से गलत व्यवहार किया और अपने समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहा. पुलिस का दावा है कि थाना परिसर में विधायक के समर्थकों ने हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली. उल्लेखनीय है कि विधायक जयराम महतो सहित अन्य ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिसे सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था.
