Jharkhand

Big Update: गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई मामले में झारखंड सरकार की याचिका खारिज,खुली हवा में ले सकता है सांस

Satya Bhushan Singh Dhanbad
Senior Journalist
Big Update: गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई मामले में झारखंड सरकार की याचिका खारिज,खुली हवा में ले सकता है सांस

धनबाद: वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट गई झारखंड सरकार की याचिका खारिज हो गई है. गैंगस्टर फहीम खान फिलहाल सगीर हसन सिद्दीकी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

 जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है ,जिसमें फहीम खान को रिहा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया था. हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी. 

7 नवंबर 2025 को फहीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह में फहीम खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. समय समाप्ति के बाद भी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया तो इसके बाद फहीम खान ने हाईकोर्ट में  अवमानना का केस दर्ज किया.

 इसके पहले 9 फरवरी को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी. 10 मई 1989 को सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या हुई थी. 2009 में हाईकोर्ट ने फहीम खान को दोषी मानते हुए ता उम्र कैद की सजा सुनाई थी. 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सजा बरकरार रखी.