धनबाद: वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान का बेटा इकबाल खान अदालत में आत्मसमर्पण किया. इसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इस मामले में अन्य आरोपी पहले से ही जमानत पर थे.
इकबाल खान की अनुपस्थिति की वजह से मुकदमे में आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी. शनिवार को मुकदमे की तारीख निर्धारित थी. अन्य आरोपी उपस्थित हुए. इकबाल के आत्म समर्पण के बाद अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप का गठन कर दिया.
वासेपुर के नवीन नगर निवासी सूफिया परवीन ने बैंक मोड़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 31 मार्च 2023 को सभी आरोपी पीड़ित के घर में घुस आए. उन्होंने वहां गेट लगाने का काम कर रहे मिस्त्री के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और गेट को तोड़ दिया.
आरोपियों ने धमकी दी थी कि यदि ₹200000 की रंगदारी नहीं दी गई तो उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ेगा.
