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Jharkhand

गैंगस्टर फहीम खान के घर हमला मामले में सजा पर सुनवाई आज,तीन दिये गए हैं दोषी करार

Satya Bhushan Singh   Dhanbad
Satya Bhushan Singh Dhanbad
Senior Journalist

धनबाद।2004 में गैंगस्टर फहीम खान के घर पर एके 47 से  हुए हमले के मामले में  तीन दोषियों की सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने .सोमवार को  इस मामले में फहीम खान के जानी दुश्मन साबिर आलम के भाई शाहिद आलम ,शहादत हुसैन एवं पटना के शूटर तनवीर आलम को दोषी करार दिया था.
  
2004 में गैंगस्टर फहीम खान पर बड़ा हमला हुआ था. जानकार बताते हैं कि यह पहला मौका था, जब धनबाद शहर में एक साथ कई एके-47 से गोलियां चली थी. फहीम खान की किसी तरह जान बची थी.बताते हैं कि हमले में फहीम खान के बॉडीगार्ड बिहार का रहने वाले की मौत हो गई थी. फहीम खान का एक रिश्तेदार भी इसमें घायल हो गया था. 

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने भाग रहे अपराधियों की मारुति वैन और बोलेरो का पीछा किया था. इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया था.  जानकार बताते हैं कि धनबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में पटना के एक शूटर की भी मौत हो गई थी. 

शूटरों के पास से पुलिस ने एके-47 की तीन मैगजीन और कारतूस, दो रिवाल्वर और 9 एमएम की मैगजीन सहित गोलियां बरामद की थी. लोग यह भी बताते हैं कि अनुराग कश्यप की फिल्म "गैंग्स ऑफ वासेपुर"-2 में फहीम खान के घर पर हुए इस हमले का दृश्य दिखाया गया है. 

घटना के बाद बैंक मोड़ पुलिस ने फहीम से उसका फर्द बयान लेने के बाद मामला दर्ज किया था. सुनवाई के दौरान कई आरोपियों की मौत हो गई थी. लोग यह भी बताते हैं कि फहीम खान के जानी दुश्मन साबिर आलम के फरार चलने के कारण उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल चला.